मेडिकल लापरवाही मामलों में बीमा कंपनी न “आवश्यक” और न ही “उचित पक्ष” : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी अस्पताल या डॉक्टर को “पेशेवर क्षतिपूर्ति मेडिकल प्रतिष्ठान पॉलिसी” (Professional Indemnity Policy) देने वाली बीमा कंपनी को, मेडिकल लापरवाही से जुड़ी उपभोक्ता शिकायत में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि बीमाकर्ता न तो “आवश्यक पक्ष”…