सुप्रीम कोर्ट : रिश्वत लेने पर विधायकों को नहीं मिलेगी संवैधानिक प्रतिरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेने या देने के मामले में संवैधानिक प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में दी गई प्रतिरक्षा केवल वैध विधायी कार्यों के लिए है,…